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Lockdown 4.0 Update: 31 मई तक बढ़ा देश में लॉकडाउन, अब 3 के बजाय 5 होंगे जोन्स; प्लेन-ट्रेन व मेट्रो रहेगी बंद

वहीं, केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा राज्यों के चीफ सेक्रेट्रीज के साथ आज रात नौ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत करेंगे।

Lockdown के बीच किसी तरह जुगाड़ के जरिए ट्रक से गृह राज्य की ओर जा रहे प्रवासी। (फोटोः पीटीआई)

कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा, जो 14 दिनों के लिए अमल में रहेगा। लॉकडाउन 4.0 सोमवार यानी 18 मई, 2020 से शुरू होगा और 31 मई तक रहेगा, जबकि 17 मई को लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। एनडीएमए ने इस बाबत पुष्टि की और कहा, “कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है।”

National Disaster Management Authority (NDMA) ने भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य प्राधिकरणों के तहत आने वाले मंत्रालयों/विभागों से 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन संबंधी जरूरी कदमों का पालन करने के लिए कहा है।

Lockdown 4.0 LIVE Updates in Hindi

एनडीएमए ने यह भी निर्देश दिया है कि National Executive Committee (NEC) लॉकडाउन गाइडलाइंस में फेरबदल भी जारी करे। ये चीज कोरोना के संक्रमण को काबू करने के साथ आर्थिक गतिविधियां चालू करने को ध्यान में रखकर करनी हैं।

वहीं, केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा राज्यों के चीफ सेक्रेट्रीज के साथ आज रात नौ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत करेंगे। लॉकडाउन 4 में कहां क्या और कितनी छूट मिलेगी? इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

Coronavirus in India LIVE Updates

देशभर ये चीजें रहेंगी प्रतिबंधितः

-घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा (घरेलू मेडिकल सेवा, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा कारणों या फिर गृह मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त चीजों को छोड़कर)।

-मेट्रो रेल सेवाएं।

-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग से होने वाली पढ़ाई जारी रहेगी।

-होटल, रेस्त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं (क्वारंटीन सेवा/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्य कर्मचारियों/फंसे हुए लोगों-पर्यटकों के लिए वालो को छोड़कर)। बस डिपो पर कैंटीन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए आज शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। डिटेल में पढ़ें Lockdown 4.0 Guidelines:

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