मतदाताओं के लिए विशेष सूचनाः- सभी मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जरूर दिखायें। वे सभी निर्वाचक, जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः- 1.पासपोर्ट 2.ड्राइविंग लाइसेंस 3.राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 4.बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 5.आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 6.आधार कार्ड 7.राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) 8.मनरेगा जाॅब कार्ड 9.श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 10.फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एवं 11.निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची............ एक वोट............. आपका हक, आपकी आवाज, आपका कर्तव्य...................... वोट जरूर दें।.............. मतदान आपका अधिकार है, मतदान अवश्य करें।............ एक अच्छी सरकार ही हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकती है।.............. सभी नागरिकों के लिए विशेष सूचनाः- चुनाव के दौरान किसी प्रकार की नकद राशि, सामान या अन्य प्रलोभन देना और लेना दोनों भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध है। किसी मतदाता या अभ्यर्थी को डराना धमकाना भी दण्डनीय अपराध है। इनके लिए एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। ऐसे मामले देखते ही नजदीक के थाने या पास की फ्लाईंग स्क्वैड को तुरंत सूचना दें। टाल फ्री फोन नं. 1950 पर या सीधे उपायुक्त/ एस.डी.ओ. को भी सूचना दी जा सकती है।................. लोकतंत्र हम से, वोट करें गर्व से............. ।। हमारा संकल्प, शत् प्रतिशत् मतदान।।........... मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा जनहित में जारी।..............