अंबिकापुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती ऋतु सैन ने जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना आदि में किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही सरगुजा जिले क ...