भोपाल |डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून में उचित प्रावधान हैंं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध किसी व्यक्ति पर, चिकित्सा और सेवा संस्थाओं में हमला, आपराधिक बल या धमकी दिए जाने पर मप्र चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मंगलवार को ये निर्देश एडीजी सीआईडी जीपी सिंह ने जारी किए। उन्होंने कहा कि